मुगलसराय: बबुरी थाना क्षेत्र में दहेज हत्या मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई
जनपद के बबुरी थाना में दिनांक 29 मार्च 2017 को दहेज के हत्या मामले में भरेहटा निवासी सर्वजीत उर्फ कक्की श्रीकंठपुर निवासी गीता पत्नी सुभाष तथा सुभाष के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरुप दोषी पाए जाने पर सर्वजीत उर्फ कक्की को जनपद न्यायालय में 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं अन्य दो को दोषमुक्त किया गया है।