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खलीलाबाद: हिमाचल का एक थाना, 75 साल से कोई FIR नहीं #अपराध @sunilyadavkld

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फर्जी बैनामे का आरोप लगाकर महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम सौरहा निवासी पुष्पा चौधरी पत्नी जगन्नाथ चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर गाटा संख्या 122 की भूमि का कथित रूप से फर्जी बैनामा कराने तथा जान-माल का खतरा होने का आरोप लगाया है।

पुष्पा चौधरी का आरोप है कि इलायची देवी पत्नी स्वर्गीय सोधन एवं दशरथ पुत्र कन्सू के नाम कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उप निबंधक कार्यालय मेहदावल की कथित मिलीभगत से गाटा संख्या 122 का फर्जी बैनामा कराया गया। उनका कहना है कि वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2026 तक की खतौनी में गाटा संख्या 122 पर इलायची देवी और दशरथ का नाम दर्ज नहीं है तथा वे सह-खातेदार भी नहीं हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि याद अली पुत्र शौकत अली तथा धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम चौरही, थाना बखिरा, उन्हें लगातार डरा-धमका रहे हैं। पीड़िता ने आशंका जताई है कि उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

पुष्पा चौधरी ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है।

फर्जी बैनामे का आरोप लगाकर महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम सौरहा निवासी पुष्पा चौधरी पत्नी जगन्नाथ चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर गाटा संख्या 122 की भूमि का कथित रूप से फर्जी बैनामा कराने तथा जान-माल का खतरा होने का आरोप लगाया है। पुष्पा चौधरी का आरोप है कि इलायची देवी पत्नी स्वर्गीय सोधन एवं दशरथ पुत्र कन्सू के नाम कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उप निबंधक कार्यालय मेहदावल की कथित मिलीभगत से गाटा संख्या 122 का फर्जी बैनामा कराया गया। उनका कहना है कि वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2026 तक की खतौनी में गाटा संख्या 122 पर इलायची देवी और दशरथ का नाम दर्ज नहीं है तथा वे सह-खातेदार भी नहीं हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि याद अली पुत्र शौकत अली तथा धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम चौरही, थाना बखिरा, उन्हें लगातार डरा-धमका रहे हैं। पीड़िता ने आशंका जताई है कि उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पुष्पा चौधरी ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है।

Khalilabad, Sant Kabir Nagar | Aug 4, 2026

मारपीट प्रकरण में पीड़ित पहुंचा एसपी कार्यालय, निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की लगाई गुहार

संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के डिघवा दुबे गांव निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मारपीट के मामले में न्याय की मांग की है। 

उन्होंने प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि रास्ते में उनकी पिकअप गाड़ी रोककर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।

पीड़ित का कहना है कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी पक्ष के प्रभाव में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि वह स्वयं इस घटना के पीड़ित हैं। 
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है।

प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। अब इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

मारपीट प्रकरण में पीड़ित पहुंचा एसपी कार्यालय, निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की लगाई गुहार संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के डिघवा दुबे गांव निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मारपीट के मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि रास्ते में उनकी पिकअप गाड़ी रोककर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पीड़ित का कहना है कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्षी पक्ष के प्रभाव में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया, जबकि वह स्वयं इस घटना के पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। अब इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

Khalilabad, Sant Kabir Nagar | Aug 4, 2026

नौ साल पुराने मुकदमे में आचार्य विवेक दास बरी, अदालत ने झूठे आरोप लगाने वालों पर मानहानि का दावा करने की दी छूट 

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल।

संतकबीरनगर। लगभग नौ वर्षों से विचाराधीन चर्चित आपराधिक मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आचार्य महंत विवेक दास को सभी आरोपों से दोषमुक्त (बरी) कर दिया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका।यह मामला थाना खलीलाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 419/2018 से संबंधित था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की तत्कालीन धाराओं 504, 506 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(ध) के तहत आरोप लगाए गए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और विवेचना का विस्तृत परीक्षण किया। निर्णय में कहा गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।
फैसले की खास बात यह रही कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि बरी हुआ पक्ष स्वयं को झूठे आरोपों के कारण प्रतिष्ठा की क्षति का शिकार मानता है, तो वह कानून के अनुसार संबंधित पक्ष के विरुद्ध मानहानि (Defamation) का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा।
इस निर्णय के साथ वर्षों से लंबित यह बहुचर्चित मामला न्यायालय में समाप्त हो गया। फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में इसकी व्यापक चर्चा बनी हुई है।
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नौ साल पुराने मुकदमे में आचार्य विवेक दास बरी, अदालत ने झूठे आरोप लगाने वालों पर मानहानि का दावा करने की दी छूट विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने साक्ष्यों के अभाव में सुनाया फैसला, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल। संतकबीरनगर। लगभग नौ वर्षों से विचाराधीन चर्चित आपराधिक मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आचार्य महंत विवेक दास को सभी आरोपों से दोषमुक्त (बरी) कर दिया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका।यह मामला थाना खलीलाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 419/2018 से संबंधित था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की तत्कालीन धाराओं 504, 506 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(ध) के तहत आरोप लगाए गए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और विवेचना का विस्तृत परीक्षण किया। निर्णय में कहा गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। फैसले की खास बात यह रही कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि बरी हुआ पक्ष स्वयं को झूठे आरोपों के कारण प्रतिष्ठा की क्षति का शिकार मानता है, तो वह कानून के अनुसार संबंधित पक्ष के विरुद्ध मानहानि (Defamation) का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस निर्णय के साथ वर्षों से लंबित यह बहुचर्चित मामला न्यायालय में समाप्त हो गया। फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में इसकी व्यापक चर्चा बनी हुई है। 🚨 BREAKING NEWS - हर खबर, सबसे पहले 🚨 खबरें 24 न्यूज़ - आपका अपना न्यूज़ चैनल जुड़े रहें हर पल, हर खबर से! ✅ LIVE 24x7 ✅ सच्ची और तेज़ खबरें ✅ आपके शहर, आपके गाँव की हर खबर 📲 अभी फॉलो करें - खबरें 24 न्यूज़ #Khabrein24News #BreakingNews #HindiNews #LiveNews #AapkaApnaChannel

Khalilabad, Sant Kabir Nagar | Aug 4, 2026