भिवानी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
- कानूनी जागरूकता शिविर में आंगनवाड़ी वर्कर को दी ग्रासरूट
इस कानूनी जागरूकता शिविर में प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता सोनाली तंवर ने ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कानूनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी एक आपराधिक कृत्य है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरूषों का शोषण शामिल है। इसमें उनके साथ काम को लेकर या यौन से संबंधित शोषण किया जाता है।