भिवानी: जिलाधीश ने जिले में चोरी की घटनाओं के चलते दिए पेट्रोलिंग के निर्देश
दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्रों यानि गांवों में अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त/ठीकरी पहरा दें, ताकि इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सभी ग्राम पंचायतें इन आदेशों की सुदृढ़ता से पालना करें।