जींद: मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय-जिला निर्वाचन अधिकारी
लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। ऐसे चुनाव कार्यालय में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा व बैनर ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी आज वीरवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने दी।