जींद: चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी से लेनी होगी अनुमति-जिला निर्वाचन अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उप मंडल अधिकारी से लेनी अनिवार्य है। यह जानकारी आज वीरवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने दी।