बागपत बडौत-खेकडा विकास प्राधिकरण, बागपत द्वारा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, विकसित की गयी अनाधिकृत कालोनियों में भवन/भूखण्डों को क्रय न करें, क्योकि अनाधिकृत निर्माण/कालोनियों की प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्त / सील किया जा सकता है। ध्वस्तीकरण में होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेद