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हुज़ूर: भोपाल के हॉस्पिटल,क्लिनिक पर FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूरी,बिना लाइसेंस के कैंटीन या मेस नहीं चला सकेंगे

Huzur, Bhopal | Apr 20, 2024
राजधानी भोपाल के सभी हॉस्पिटल या क्लिनिक पर अबFSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना जरूरी होगा। बिना इसके वे न तो कैंटीन चला सकेंगे और न ही मेस। इसमें फूड विभाग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर आज CMHO डॉ. प्रभाकर तिवारी ने सभी सरकारी और प्रइवेट हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस लेने के लिए आदेश जारी किया हैं|