पचपदरा: नगर निकाय चुनाव 2026 में प्रचार सामग्री पर प्रकाशक-मुद्रक नाम-एड्रेस जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने नगर निकाय चुनाव 2026 में प्रचार सामग्री पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य घोषित किया है। उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। सभी पक्षों से आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने की अपील।