#बालाघाट
अवैध रूप से धान बीज विक्रय करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
बिना लायसेंस के सानू पटले और पलक बिसेन द्वारा गांव में घूम-घूम कर बेचा जा रहा था धान बीज
विकासखंड बैहर के विभिन्न ग्रामों में बिना वैध अनुज्ञप्ति के धान बीजों का अवैध विक्रय किए जाने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना बैहर को पत्र प्रेषित किया है।
कृषि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनांक 31 मई 2026 को ग्राम गोहारा तथा 01 जून 2026 को ग्राम भंडेरी के काशीटोला एवं ग्राम पोला-पटपरी में श्री कृषक साथी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, बैहर के प्रोपराइटर श्री सानू पटले एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न कंपनियों के धान बीज वाहन क्रमांक MP50ZG6496 के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को बेचे जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर कृषि विभाग बैहर के अनुविभागीय कृषि अधिकारी (एसडीओ) श्री एस.आर. धुर्वे द्वारा 02 जून को ग्राम काशीटोला एवं पोला-पटपरी तथा 03 जून को ग्राम गोहारा पहुंचकर किसानों के घरों में वितरित बीजों का सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान पंचनामा तैयार कर तथ्यों का संकलन किया गया।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कंपनियों के धान बीज, जिनमें केशव खनक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (गोंदिया, महाराष्ट्र), जयकुंड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (वडोदरा, गुजरात), जीनोमिक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (सिकंदराबाद, तेलंगाना) तथा सुमनजली सीड्स एंड फार्मर्स (हनमकोंडा, तेलंगाना) के बीज शामिल हैं, बिना वैध बीज अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में विक्रय किए जा रहे थे।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार वाहन क्रमांक MP50ZG6496 के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के किसानों को अवैधानिक रूप से बीज बेचे जाने की पुष्टि हुई है। कृषि विभाग का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां किसानों के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आती हैं तथा इससे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, बीज अधिनियम 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 3 का उल्लंघन होता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ कृषि श्री एस.आर. धुर्वे ने श्री सानू पटले निवासी भीकेवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, श्री पलक बिसेन निवासी भंडेरी, तहसील बैहर तथा वाहन मालिक श्री कुंजेलाल/नुरेलाल हिरवाने निवासी भोरवाही लिंगा, विकासखंड परसवाड़ा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी बैहर को पत्र भेजा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध विक्रय गतिविधि की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।
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7 views | Balaghat, Madhya Pradesh | Jun 3, 2026