जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधीर सिंहा ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में खैर थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद आरोपित कल्लू मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। उक्त जानकारी गुरुवार की सुबह 9:00 बजे हुई है।