राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, सुलह-समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण पर जोर
बलिया, 12 सितंबर, 2026।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के तत्वावधान में शनिवार को जनपद न्यायालय सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों एवं तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर जिलाधिकारी बलिया, जिला जज बलिया एवं पुलिस अधीक्षक बलिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति गौतम चौधरी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद सभी ने दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक ऋण वसूली, चालान, राजस्व वाद, उपभोक्ता विवाद, श्रम विवाद, बिजली बिल, आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों सहित अन्य मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का अवसर दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों से अपील की गई कि वे आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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