जमुई: 90 दिनों से अधिक लंबित ई- चालान का राष्ट्रीय लोक अदालत में करें निपटारा, मिलेगी विशेष छूट
12 सितंबर को आयोजित को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन या यतायत से संबंधित लंबित ई- चालन का निपटारा करने पर एक विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा करने पर नियमानुसार चालान राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। उक्त जानकारी सोमवार की शाम 4 बजे डीटीओ सुनील कुमार ने वीडियो जारी कर दी है।
इस प्रक्रिया को सुगम और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित वाहन स्वामी या चालान धारक पहले ही जिला परिवहन कार्यालय पहुँचकर अपना पूर्व-पंजीकरण करा सकते हैं। इस विशेष सुविधा का लाभ लेने वाले जिन व्यक्तियों का प्री-रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जिला पदाधिकारी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी आम जन से अपील जारी कर आगामी 12 सितंबर को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक ई-चालान सहित समस्त सुलह-योग्य मामलों का निष्पादन कराने का आग्रह किया है।
इसी कड़ी में आज जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के समस्त वाहन स्वामियों एवं चालान धारकों से अपील की है कि वे ई-चालान मामलों के त्वरित एवं सुगम समाधान हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर जिला परिवहन कार्यालय पहुँचकर अपना पूर्व-पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए इस सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया है। #jamui #jamuitopnews #dtojamui #dmjamui
Jamui, Jamui | Sep 7, 2026