सादाबाद: माननीय न्यायालय ने थाना सादाबाद के हत्या के अभियोग के 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सादाबाद पर चौहान पुत्र दिवान सिंह निवासी ठाडा नगला के विरुद्ध हत्या का एक अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था जिसमें माननीय न्यायालय ADJ-02 द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 17500/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।