➡️ केंद्रीय जेल सागर में लोक अदालत का आयोजन, बंदियों को दी गई विधिक जानकारी
केंद्रीय जेल सागर में विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक साक्षरता शिविर में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश श्री समरेश सिंह एवं द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश सुश्री समीक्षा सिंह की उपस्थिति रही एवं लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती हितेशी भदौरिया की उपस्थिति रही।
सर्वप्रथम माननीय न्यायाधीशगण द्वारा महिला वार्ड का भ्रमण किया गया। इस दौरान महिला वार्ड में परिरुद्ध महिला बंदियों से उनकी अपीलों, प्रकरणों की स्थिति एवं उन्हें उपलब्ध कराई जा रहीः विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इसके पश्चात जेल के उद्योग परिसर में आयोजित लोक अदालत कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशगण द्वारा उपस्थित बंदियों से संवाद किया गया। इस दौरान बंदियों की जेल अपीलों एवं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी ली गई। लोक अदालत हेतु चिह्नित बंदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में चर्चा कर उनमें संभावित न्यायिक कार्रवाई एवं उपलब्ध कानूनी विकल्पों से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश श्री समरेश सिंह ने बंदियों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी बंदी न्याय प्राप्त करने अथवा विधिक सहायता प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक पात्र बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कार्यक्रम में लीगल डिफेंस काउंसिल के चीफ एवं उनकी टीम भी उपस्थित रही। उन्होंने बंदियों को विधिक सहायता एवं उनके प्रकरणों में उपलब्ध कानूनी विकल्पों के संबंध में जानकारी प्रदान की।
आयोजित कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री रमेश चंद्र आर्य के साथ-साथ जेल के समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं बंदीगण उपस्थित रहे। जेल अधीक्षक श्री रमेशचंद्र आर्य ने माननीय न्यायाधीशगण का आभार व्यक्त किया।
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