अमरकंटक पुलिस ने सोमवार 5 बजे उपभोक्ता के खाते से धोखाधड़ी करते हुए 800 रुपए के गबन के मामले में शाखा प्रबंधक तथा कैशियर के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराधदर्ज किया गया है।पुलिस ने शैलेंद्र खलीवाल तत्कालीन बैंक प्रबंधक एवं तत्कालीन कैशियर मनीष पोरवाल के विरुद्ध धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।