भिवानी: वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा शराब दुकानों की ई-बोली (ई-टेंडर वितरण) का मूल्यांकन 28 मई को
उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त द्वारा जिला भिवानी में वर्ष 2024-25 के लिए शराब की दुकानों के लिए ई-बोली का मूल्यांकन 28 मई को शाम पांच बजे किया जाएगा। उप उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद एवं कराधान आयोग, हरियाणा के निर्देशानुसार अंतिम निर्धारित तिथि एवं समय 28 मई को सायं चार बजे तक सभी ई-बोलियों का मूल्य