थाना मौदहा क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मुकदमे में 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इस मामले में गत 8 मार्च 2017 को धारा 363, 366 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त अजय पुत्र जयनारायन निवासी फत्तेपुर शिवपुरी थाना मौदहा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे के विवेचक निरीक्षक अनिल कु