बेतिया व्यवहार न्यायालय में बस स्टैंड पर टेंपो चालक मनोज दास की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रमोद कुमार यादव की अदालत ने आज 3जुलाई गुरुवार करीब दो बजे छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया।