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नीमच जिले के ग्राम मेंढकी निवासी राजाराम बैरागी का #आयुष्मान_भारत_योजना के तहत हार्ट का निशुल्क ऑपरेशन हुआ है। आयुष्मान कार्ड से राजाराम को नया जीवन मिला है। इसके लिए, राजाराम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हैं। #Neemuch #12YearsOfSwasthBharat #12YearsOfGaribKalyan #12YearOfSeva

401 views | Neemuch, Madhya Pradesh | Jun 14, 2026

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शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध जिलेभर में संयुक्त अभियान

दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों से कराया गया अवगत

नीमच, 06 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिलेभर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व, पुलिस, नगर निकाय एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।
 अभियान के दौरान स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया, तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए तथा दुकानदारों को कानून के प्रावधानों से अवगत कराते हुए जागरूक भी किया गया।

 जावद में संयुक्त दल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट एवं गुटखा का विक्रय करते पाए जाने पर तीन दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई।

 जीरन में संयुक्त अभियान के दौरान स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।
 तहसील सिंगोली में स्कूल परिसर के निकट पान-गुटखा विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू सामग्री जब्त की गई।

 नीमच नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के 100 मीटर के दायरे में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 दुकानों पर कुल 2,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। साथ ही दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने के लिए समझाइश दी गई।

 रतनगढ़ नगर क्षेत्र में भी शासकीय विद्यालयों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त दल द्वारा विद्यालयों के आसपास स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। 

 निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री निषेध संबंधी सूचना पट्ट प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए तंबाकू मुक्त एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आमजन एवं व्यापारियों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनी प्रावधानों के प्रति लगातार जागरूक किया जाएगा।
CM Madhya Pradesh 
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Department of Urban Development & Housing MP 
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh 
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शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध जिलेभर में संयुक्त अभियान दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों से कराया गया अवगत नीमच, 06 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिलेभर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व, पुलिस, नगर निकाय एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया, तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए तथा दुकानदारों को कानून के प्रावधानों से अवगत कराते हुए जागरूक भी किया गया। जावद में संयुक्त दल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट एवं गुटखा का विक्रय करते पाए जाने पर तीन दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई। जीरन में संयुक्त अभियान के दौरान स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। तहसील सिंगोली में स्कूल परिसर के निकट पान-गुटखा विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू सामग्री जब्त की गई। नीमच नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के 100 मीटर के दायरे में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 दुकानों पर कुल 2,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। साथ ही दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने के लिए समझाइश दी गई। रतनगढ़ नगर क्षेत्र में भी शासकीय विद्यालयों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त दल द्वारा विद्यालयों के आसपास स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री निषेध संबंधी सूचना पट्ट प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए तंबाकू मुक्त एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आमजन एवं व्यापारियों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनी प्रावधानों के प्रति लगातार जागरूक किया जाएगा। CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department of School Education, Madhya Pradesh Department of Urban Development & Housing MP Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Home Department of Madhya Pradesh #Neemuch #नीमच

Neemuch, Madhya Pradesh | Aug 6, 2026

बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर प्रकरण दर्ज

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

नीमच, 6 अगस्त 2026। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

 इसी क्रम में निर्देशों के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की।
 त्रिमूर्ति नगर स्थित न्यू निशा सेल्स के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं की गई। निरीक्षण में प्रतिष्ठान पर विक्रय हेतु ब्रांडेड पेयजल एवं कार्बोनेटेड वाटर का भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। संचालक को बिना अनुज्ञप्ति खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। प्रकरण की विवेचना उपरांत इसे माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम के तहत इस प्रकार के प्रकरण में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।

 स्टेशन रोड स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान जीरा कार्बोनेटेड वाटर एवं पतंजलि मैंगो ड्रिंक के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।
 इंदिरा नगर स्थित निशा दूध डेयरी एवं प्रोविजन से हल्दी पाउडर,मिर्च पाउडर,जीरा एवं राई के नमूने जांच के लिए लिए गए। आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठान संचालक को धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।

 इसके अतिरिक्त 5 अगस्त 2026 को गणेश मंदिर के सामने संचालित आठ पानी-पताशा एवं चाट विक्रेताओं से पानी-पताशा के पानी के कुल आठ नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालकों द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं उपयोग किए जा रहे पानी की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय के दौरान हैंड ग्लव्स एवं हेड कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस पर सभी संबंधित संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
 निरीक्षण के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल भेजा गया है।
 यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई।
CM Madhya Pradesh 
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#Neemuch
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बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर प्रकरण दर्ज खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के लिए नमूने नीमच, 6 अगस्त 2026। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निर्देशों के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की। त्रिमूर्ति नगर स्थित न्यू निशा सेल्स के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं की गई। निरीक्षण में प्रतिष्ठान पर विक्रय हेतु ब्रांडेड पेयजल एवं कार्बोनेटेड वाटर का भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। संचालक को बिना अनुज्ञप्ति खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। प्रकरण की विवेचना उपरांत इसे माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम के तहत इस प्रकार के प्रकरण में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। स्टेशन रोड स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान जीरा कार्बोनेटेड वाटर एवं पतंजलि मैंगो ड्रिंक के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। इंदिरा नगर स्थित निशा दूध डेयरी एवं प्रोविजन से हल्दी पाउडर,मिर्च पाउडर,जीरा एवं राई के नमूने जांच के लिए लिए गए। आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठान संचालक को धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 5 अगस्त 2026 को गणेश मंदिर के सामने संचालित आठ पानी-पताशा एवं चाट विक्रेताओं से पानी-पताशा के पानी के कुल आठ नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालकों द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं उपयोग किए जा रहे पानी की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय के दौरान हैंड ग्लव्स एवं हेड कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस पर सभी संबंधित संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल भेजा गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई। CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department of Food, Civil Supplies & Protection - Madhya Pradesh #Neemuch #नीमच

Neemuch, Madhya Pradesh | Aug 6, 2026

जिला न्यायालय नीमच में चिकित्सा कक्ष का किया गया शुभारंभ

न्यायालय परिसर में ही मिलेगी प्राथमिक उपचार की सुविधा

नीमच, 6 अगस्त 2026। जिला न्यायालय,नीमच में न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों,अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ किया गया। जिला न्यायालय के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक-8 में स्थापित चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत ने किया।

 शुभारंभ के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजपूत ने स्वयं अपना रक्तचाप परीक्षण करवाकर चिकित्सा कक्ष का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुविधा का ध्यान रखना न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह चिकित्सा कक्ष न्यायालय परिसर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

 उन्होंने बताया कि न्यायालयीन कार्य अवधि के दौरान चिकित्सा कक्ष में पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके माध्यम से पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा। साथ ही रक्तचाप, शुगर सहित आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सुविधा न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी तथा स्वस्थ एवं बेहतर कार्य वातावरण के निर्माण में सहायक बनेगी।

 इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री मनीष जोशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. प्रसाद, जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री शांतिलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह भाटी, अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित थे।
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जिला न्यायालय नीमच में चिकित्सा कक्ष का किया गया शुभारंभ न्यायालय परिसर में ही मिलेगी प्राथमिक उपचार की सुविधा नीमच, 6 अगस्त 2026। जिला न्यायालय,नीमच में न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों,अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ किया गया। जिला न्यायालय के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक-8 में स्थापित चिकित्सा कक्ष का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। शुभारंभ के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजपूत ने स्वयं अपना रक्तचाप परीक्षण करवाकर चिकित्सा कक्ष का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुविधा का ध्यान रखना न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह चिकित्सा कक्ष न्यायालय परिसर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि न्यायालयीन कार्य अवधि के दौरान चिकित्सा कक्ष में पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके माध्यम से पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा। साथ ही रक्तचाप, शुगर सहित आवश्यक स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सुविधा न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी तथा स्वस्थ एवं बेहतर कार्य वातावरण के निर्माण में सहायक बनेगी। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री मनीष जोशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. प्रसाद, जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री शांतिलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह भाटी, अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित थे। Jansampark Madhya Pradesh Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh #Neemuch #नीमच

Neemuch, Madhya Pradesh | Aug 6, 2026

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण वितरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए किसानों को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
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कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण वितरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए किसानों को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department of Animal Husbandry, Madhya Pradesh #Neemuch #नीमच

Neemuch, Madhya Pradesh | Aug 6, 2026

नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रशासन का विशेष अभियान

शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में मादक पदार्थ बेचने वालों पर की गई सख्त कार्रवाई

नीमच, 5 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार,अनुविभागीय अधिकारी सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र मनासा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया।

 अभियान के तहत तहसीलदार मनासा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा, पुलिस प्रशासन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की।

 संयुक्त दल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा एवं उत्कृष्ट विद्यालय मनासा के 100 मीटर की परिधि का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान तंबाकू, गुटखा एवं बीड़ी जैसे उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 1,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

 जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें सांवलिया रसधारा, नरसिंह कैफे, कृष्ण कुल्फी भंडार, इंदौरी कैफे एवं अक्षत जूस शामिल हैं।निरीक्षण के दौरान अवंतिका बेकरी में खाद्य स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर भी 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः बंद रखने की अपील की है।
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#NashamuktAbhiyan
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नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रशासन का विशेष अभियान शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में मादक पदार्थ बेचने वालों पर की गई सख्त कार्रवाई नीमच, 5 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार,अनुविभागीय अधिकारी सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र मनासा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के तहत तहसीलदार मनासा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा, पुलिस प्रशासन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की। संयुक्त दल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा एवं उत्कृष्ट विद्यालय मनासा के 100 मीटर की परिधि का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान तंबाकू, गुटखा एवं बीड़ी जैसे उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 1,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें सांवलिया रसधारा, नरसिंह कैफे, कृष्ण कुल्फी भंडार, इंदौरी कैफे एवं अक्षत जूस शामिल हैं।निरीक्षण के दौरान अवंतिका बेकरी में खाद्य स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर भी 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः बंद रखने की अपील की है। Jansampark Madhya Pradesh Department of Urban Development & Housing MP #NashamuktAbhiyan #Neemuch #नीमच

Neemuch, Madhya Pradesh | Aug 5, 2026