अवैध शराब पर आबकारी-पुलिस का शिकंजा, 3500 किलो महुआ लाहन और 89 लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त
हाटपिपल्या में मकान से 270 पाव देशी शराब और 24 बोल्ट बीयर बरामद, कुल 8 प्रकरण दर्ज
देवास। जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया। 13 सितंबर को भौंरासा, हाटपिपल्या और चापड़ा क्षेत्र में की गई संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई।
कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 3500 किलोग्राम महुआ लाहन, 89 लीटर हाथ भट्ठी शराब, 270 पाव देशी मदिरा और 24 नग बोल्ट बीयर जब्त की। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य करीब 3 लाख 60 हजार रुपए बताया गया है।
हाटपिपल्या में मकान से मिली शराब
अभियान के दौरान हाटपिपल्या के बागरी मोहल्ला स्थित एक मकान पर कार्रवाई की गई। यहां से 270 पाव देशी मदिरा और 24 नग बोल्ट बीयर, कुल 60.6 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई। मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
वहीं अन्य स्थानों पर कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में महुआ लाहन और हाथ भट्ठी शराब बरामद की गई।
आठ प्रकरण दर्ज
आबकारी विभाग के अनुसार पूरी कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत धारा 34(1)(क) के 7 और धारा 34(2) का 1 प्रकरण, कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों को विवेचना में लिया गया है।
यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देश पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में की गई। आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने भौंरासा तथा बागली ‘ए’ और ‘बी’ वृत्त के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की।
विभाग का कहना है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।