सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सीजेपी (CJP) प्रोटेस्ट में शामिल एक छात्र को ₹5 लाख का बॉन्ड भरने का नोटिस जारी करने पर ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताते हुए पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही छात्रों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, तो "मजिस्ट्रेट की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई?" वरिष्ठ वकील बिस्वजीत भट्टाचार्य ने जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, तो CJI सूर्यकांत भड़क गए। उन्होंने कहा, "हम इस बात से हैरान हैं कि हमारे स्पष्ट आदेश के बाद भी एक जिला मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमारे युवाओं के खिलाफ ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकता है।"
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