लोक शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण को लेकर 14 मामलों की हुई सुनवाई
बिहारशरीफ (नालन्दा), 06 नवम्बर 2026 : जिलाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार आज अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), नालन्दा द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करना है।
सुनवाई के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में हुई अनियमितताओं तथा अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए उनका निष्पादन किया गया।
वहीं, पाइपलाइन लीकेज, विद्यालय की भूमि की घेराबंदी कराने, वाद लंबित रहने के बावजूद संपत्ति होल्डिंग संख्या-62, वार्ड संख्या-38 में किए गए म्यूटेशन में त्रुटि सुधार, पूर्व में की गई जाँच की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, राशि की धोखाधड़ी, अतिक्रमण मुक्त कराने, रैयती भूमि पर नगर परिषद, राजगीर द्वारा नाला निर्माण किए जाने तथा देवस्थान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित मामलों में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करते हुए उन्हें अग्रसारित किया गया।
जिला प्रशासन द्वारा लोक शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण के लिए नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुलभ एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
ICDS Directorate Bihar
Press Information Bureau - PIB, Government of India
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Nalanda, Bihar | Nov 7, 2026