दमोह: लोकायुक्त ने 2021 में 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार तत्कालीन सहायक यंत्री को सुनाई 4 साल की सजा
Damoh, Damoh | Oct 2, 2026 दमोह की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री गोविंद दास अहिरवार को 50 हजार रुपए रिश्वत मामले में चार साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 2021 में मनरेगा के 70-80 लाख रुपए के बिलों की अनुशंसा के बदले रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त ने जनपद पंचायत कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा