सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, 2016 के प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला प्रशासन, बेगूसराय द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के खोदावंदपुर, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय सदर एवं बछवाड़ा प्रखंड में विभिन्न प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जेनरेटर (BWG) के रूप में चिन्हित कर उनका पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल पर सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया है।
प्रखंड स्तर पर किए गए सर्वेक्षण एवं सत्यापन के आधार पर ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य बड़े अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान की गई, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के अंतर्गत बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में आते हैं। चिन्हित प्रतिष्ठानों को आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए उनका ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कराया गया।
जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि बल्क वेस्ट जेनरेटरों का पंजीकरण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण-अनुकूल बेगूसराय के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
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