आगरा - त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर कमिश्नरेट में धारा 163 लागू..!!
आगामी पर्वों/त्योहारों एवं परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने बड़ा आदेश जारी किया है।
पुलिस कमिश्नरेट आगरा में दिनांक 07.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 (पूर्व की धारा-144 CrPC) लागू रहेगी।
इस दौरान:
👉 बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक
👉 धरना-प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी
👉 सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई
👉 परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी
उल्लंघन करने वालों पर BNSS की धारा-163 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी आदेश हुआ जारी
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