बीकानेर: 10 साल पुराने मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
जिला सेशन कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा ने करीब 10 वर्ष पुराने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी अहसान मोहम्मद उर्फ आमिर खां को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 26-27 मई 2016 की रात आरोपी महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला के शोर मचाने पर परिजन जाग गए