तारानगर: तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाना में दर्ज एक 3 साल पुराने हत्या के प्रकरण में साहवा थाना क्षेत्र के रांगेड़ी निवासी आरोपी सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश को भादस की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास के कठोर दंड की सजा सुनाई है व ₹20 हजार के अर्थ दंड से भी दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने पैरवी की