
घर बुलाकर दोस्त की हत्या, दोनों आरोपियों को उम्रकैद
कानपुर देहात के बर्रा-8 से जुड़े पांच साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विनय कुमार प्रभाकर उर्फ छोटू की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने आरोपी उमैद और शैलेश नाथ प्रजापति उर्फ लालू को दोषी ठहराते हुए दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के मुताबिक, 19 मार्च 2021 को शैलेश ने विनय को अपने घर बुलाया था। घर पर शैलेश और विनय के साथ लालू व अन्य लोग शराब पी रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद शैलेश और लालू ने मिलकर गड़ासे से विनय की हत्या कर दी और शव को बिठनू क्षेत्र में फेंक दिया।
अगले दिन बिधनू क्षेत्र में शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक के भाई ने शव की पहचान की और शैलेश व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को शैलेश के घर के बाहर इंटरलॉकिंग पर खून के धब्बे मिले। आरोपियों के कपड़ों पर भी खून के निशान मिले और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया।
अभियोजन की ओर से कोर्ट में 13 गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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