
पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी स्थगित
नगरीय निकाय चुनावों के चलते बदला कार्यक्रम
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उदयपुर, 15 सितंबर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाली आरक्षण लॉटरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नगरीय निकाय चुनावों के तहत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में जिला कलेक्टरों की व्यस्तता को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) जसवन्त सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसमें बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर (जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य) की आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर 2026 को निकाली जानी थी। वहीं, उपखण्ड स्तर (सरपंच एवं वार्ड पंच) के लिए लॉटरी की तिथि 18 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार, नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) 17 सितंबर को और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितंबर को होना है। इसके बाद 21 सितंबर को मतदान और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होने हैं। विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स के अनुरोध पर विभाग ने यह तारीखें बदलने का फैसला किया है। उपायुक्त ने बताया कि अब यह लॉटरी नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग जल्द ही लॉटरी की नई तारीखें तय कर राज्य निर्वाचन आयोग और सभी जिला कलेक्टर्स को सूचित करेगा।
Girwa, Udaipur | Sep 15, 2026