
कर चोरी पर अंकुश लगाने शुरू हुआ ‘नागरिक सूचना डैशबोर्ड’
डिजिटल पहल से आम नागरिक दे सकेंगे संदिग्ध करदाताओं और अपंजीकृत व्यवसायों की जानकारी
सिंगरौली, 18 अगस्त 2026/ उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से ‘नागरिक सूचना डैशबोर्ड’ नामक ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त वैढ़न-सिंगरौली की उपायुक्त श्रीमती शीतल मिश्रा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक संदिग्ध करदाताओं, अपंजीकृत व्यवसायों, फर्जी बिलिंग, कर चोरी, संदिग्ध गोदामों तथा संदिग्ध वाहनों से संबंधित सूचनाएं एवं शिकायतें सीधे विभाग को ऑनलाइन भेज सकते हैं। इस डिजिटल पहल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शिकायत अथवा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। नागरिक अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल पर जाकर सरल प्रक्रिया के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। पोर्टल पर नई शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ पूर्व में दी गई सूचना की प्रगति की जानकारी भी देखी जा सकती है।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी की शिकायत के लिए शुरू किए गए पोर्टल की तर्ज पर अब वाणिज्यिक कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध भी आम नागरिकों की मदद ली जाएगी। नागरिकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक जांच एवं कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तथा सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।विभाग के अनुसार यदि किसी दुकानदार द्वारा ग्राहकों को सामान बेचने के बाद दुकान का पक्का बिल नहीं दिया जाता है अथवा फर्जी बिल, गलत जीएसटी नंबर या बिना जीएसटी नंबर के बिल जारी किए जाते हैं, तो इसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से दी जा सकती है। इसी प्रकार संदिग्ध गोदामों, वाहनों से संबंधित कर चोरी अथवा बिना जीएसटी पंजीयन के व्यवसाय किए जाने की जानकारी भी विभाग तक पहुंचाई जा सकेगी। विशेष रूप से 40 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों द्वारा जीएसटी में पंजीयन नहीं कराने अथवा पंजीयन के बाद भी कर संबंधी अनियमितता किए जाने की शिकायत भी पोर्टल पर की जा सकती है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रत्येक खरीदारी पर दुकानदार से पक्का जीएसटी बिल अवश्य प्राप्त करें। बिल पर दर्ज जीएसटी नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण की जांच करें। यदि दुकानदार बिल देने से मना करता है अथवा बिल में अनियमितता प्रतीत होती है, तो इसकी शिकायत नागरिक सूचना डैशबोर्ड के माध्यम से की जा सकती है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कर चोरी जैसी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराकर शासन के राजस्व की सुरक्षा एवं पारदर्शी कर व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करें। नागरिकों द्वारा दी गई प्रत्येक सूचना को गोपनीय रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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