नगरीय निकाय चुनाव: मतदान एवं मतगणना के दौरान मदिरा बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
@followers @top fans News 24 Udaipur Election Commission of India District Collector & Magistrate - Udaipur
#NikayChunav #NoLiquor #udaipur #viralpost #nonfollowers #election
उदयपुर, 25 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना के दौरान मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त (आबकारी) के आदेश के अनुसार संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रथम चरण के लिए 7 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक तथा द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 11 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक 48 घंटे की अवधि में मदिरा की बिक्री एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार मतगणना दिवस 14 सितंबर 2026 को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Girwa, Udaipur | Aug 25, 2026