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💥 मुजफ्फरनगर में BIS की बड़ी कार्रवाई: मेरठ रोड पर इस्पात कंपनी में छापेमारी, भारी मात्रा में गैर-मानक उत्पाद जब्त 💥 देहरादून/मुजफ्फरनगर: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बीआईएस की टीम ने 14 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित मेरठ रोड पर एक प्रमुख इस्पात (Steel) विनिर्माण कंपनी एम एस ए (M.S.A.) में औचक छापेमारी की। यह कार्रवाई बिना वैध लाइसेंस के अनिवार्य उत्पादों का निर्माण करने और भारत सरकार के गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने की शिकायतों के बाद की गई। 🚨 बिना लाइसेंस और QCOs के उल्लंघन पर बीआईएस की रेड मानकों की धज्जियां: छापेमारी के दौरान बीआईएस टीम ने फैक्ट्री में मौजूद उत्पादों की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि वहां निर्मित इस्पात उत्पाद बिना बीआईएस मानक चिह्न (ISI Mark) के तैयार किए जा रहे थे और भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे थे। माल जब्त: बीआईएस टीम ने मौके से भारी मात्रा में गैर-अनुपालन (Non-compliant) इस्पात उत्पादों को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जब्त (Seize) कर लिया। 👥 निदेशक हेमंत बी अड़े के निर्देशन में बनी विशेष जांच टीम यह पूरी कार्रवाई बीआईएस देहरादून शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख श्री हेमंत बी अड़े के निर्देशों और मार्गदर्शन पर गठित विशेष दल द्वारा की गई। छापेमारी दल में शामिल अधिकारी व कर्मचारी: श्री पीयूष प्रकाश (संयुक्त निदेशक) श्री सौरभ कुमार चौरसिया (सहायक निदेशक) श्री अंशुल शर्मा (सहायक अनुभाग अधिकारी) श्री पवन मुंडेपी (वरिष्ठ सचिवालय सहायक) श्री नीरज बिष्ट (डाटा एंट्री ऑपरेटर) ⚖️ BIS अधिनियम 2016 के तहत होगी सख्त कानूनी कार्रवाई बीआईएस अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए उत्पादों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ बीआईएस अधिनियम, 2016 (BIS Act, 2016) के तहत सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने व जेल का प्रावधान है। 📱 'BIS CARE' ऐप से ऐसे करें असली-नकली सामान की पहचान भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सभी उपभोक्ताओं, व्यापारियों, विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वे केवल बीआईएस प्रमाणित और आईएसआई (ISI) मार्क वाले उत्पादों का ही क्रय-विक्रय करें। उपभोक्ताओं के लिए सलाह: किसी भी उत्पाद की प्रमाणिकता जांचने के लिए "BIS CARE" मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। शिकायत दर्ज कराएं: यदि कोई कंपनी या दुकानदार बिना बीआईएस लाइसेंस के सामान बेचता है या नकली आईएसआई मार्क लगाता है, तो उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से सीधे बीआईएस को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 💬 आपकी राय और विचार बाजार में घटिया और बिना बीआईएस मानक वाले इस्पात व निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से होने वाले खतरों तथा बीआईएस की इस सख्त छापेमारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें! जनहित और उपभोक्ता जागरूकता से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍 #BISDehradun #MuzaffarnagarNews #BISCareApp #QualityControl #SteelIndustry #DehradunNews #BISAct2016 #PublicAwareness #DehradunUpdates - Uttarakhand News