
*प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर 19 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति*
बलिया। जनपद में संपत्तियों के न्यूनतम मूल्यांकन दरों के निर्धारण की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली, 1997 (यथा संशोधित 2015) के तहत शासनादेश के अनुसार जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों की न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी हैं।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में आवासीय भूमि एवं भवन निर्माण की न्यूनतम दर के साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कारपोरेट एरिया की प्रति वर्ग मीटर दर तथा कृषि भूमि की न्यूनतम दरें शामिल की गई हैं। इसके अलावा वार्डवार, मोहल्लावार, मौजावार एवं परगनावार न्यूनतम दरों का भी निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के सभी उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध है। सूची में निर्धारित दरों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में 19 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि प्रस्तावित दरों का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
Ballia, Ballia | Sep 12, 2026