
अवैध खनिज परिवहन के तीन मामलों में
कलेक्टर ने अधिरोपित की 84 हजार रुपये से अधिक की शास्ति
नीमच, 5 अगस्त 2026। जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 375 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के ग्राम पिपलियाखुर्द में जांच के दौरान सोनालिका डीआई-42 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44ZA6548) से रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक दिनेश पिता भेरूलाल, निवासी नलवा, तहसील मनासा पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी प्रकार 31 जुलाई 2026 को ग्राम पिपलियाखुर्द में ही फार्मटेक ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7679) से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राकेश पिता जुगलकिशोर, निवासी खानखेड़ी, तहसील मनासा पर भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये एवं 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
एक अन्य प्रकरण में 3 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम खेड़ा मोड़ी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आयशर 380 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7814) से रेत का अवैध परिवहन पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक नरसिंह पिता हीरालाल बावरी, निवासी खेड़ा मोड़ी, तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1 हजार 875 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26 हजार 875 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Mineral Resources, MP
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