
*छात्र संघ चुनाव को लेकर हिसार पुलिस सतर्क, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रहेगी कड़ी निगरानी : एसपी सिद्धान्त जैन*
*बिना अनुमति जुलूस, रोड शो, डीजे, शक्ति प्रदर्शन, यातायात बाधित करने और बाहरी व्यक्तियों की अनधिकृत भागीदारी पर होगी नियमानुसार कार्रवाई*
हिसार 01अक्तूबर। छात्र संघ चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिसार पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास छात्र चुनाव से संबंधित गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए हैं।
एसपी ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव से संबंधित चुनाव प्रक्रिया, पात्रता, प्रचार, आचार-संहिता एवं अन्य गतिविधियां संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना, लागू नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही की जाएं। UGC के Student Corner में Lyngdoh Committee Report को भी उपलब्ध कराया गया है।
*बाहरी व्यक्तियों की अनधिकृत भागीदारी पर रहेगी नजर*
हिसार पुलिस द्वारा शिक्षण संस्थानों के आसपास बाहरी युवकों की अनधिकृत गतिविधियों, वाहनों के काफिले, भीड़ जुटाने, शक्ति प्रदर्शन, जुलूस, रोड शो तथा ऐसी किसी भी गतिविधि पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जिससे सार्वजनिक शांति अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि छात्र चुनाव के नाम पर बाहरी व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से एकत्रित कर माहौल खराब करने, विद्यार्थियों पर दबाव बनाने अथवा किसी प्रकार की हिंसक या उपद्रवी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
*जुलूस, रोड शो और डीजे के संबंध में स्पष्ट हिदायत*
एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के साथ समन्वय बनाकर चुनाव से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी रखें।
यदि किसी कार्यक्रम के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है, तो बिना अनुमति जुलूस, रोड शो, डीजे/लाउडस्पीकर, वाहनों का काफिला अथवा सार्वजनिक मार्ग पर ऐसी गतिविधि जिससे यातायात बाधित हो, आयोजित करने पर परिस्थितियों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा BNSS की धारा 163 के तहत कोई आदेश लागू किया जाता है, तो उसके उल्लंघन की स्थ
Uklana, Hissar | Oct 1, 2026