
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश): विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सख्त सजा
हमीरपुर, 14 अगस्त 2026:
हमीरपुर के विद्वान सत्र एवं विशेष न्यायाधीश श्री पंकज शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है।
सजा का विवरण:
BNS की धारा 65: 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना। (जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास)।
POCSO एक्ट की धारा 4: 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना। (जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास)।
BNS की धारा 351(2): 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 जुर्माना। (जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास)।
मामले के मुख्य तथ्य:
यह घटना 25 सितंबर 2024 की है।
पीड़िता जब दुकान से सामान लेने गई थी, तब आरोपी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दी और पास के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए कहा।
अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने अपना पक्ष साबित करने के लिए अदालत में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
अदालत में इस केस की पैरवी हमीरपुर के जिला सरकारी वकील (District Attorney) श्री संदीप अग्निहोत्री ने की।