चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने JET परीक्षा और JPSC में रिक्त पदों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार को JET परीक्षा के लिए JPSC को नए सिरे से अधियाचना भेजने का आदेश दिया है। अधियाचना मिलने के छह महीने के भीतर परीक्षा आयोजित कर अंतिम परिणाम जारी करना होगा।
वहीं, JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर भी कोर्ट ने सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
सरकार को इस मामले में 18 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी होगी।
कोर्ट के इन निर्देशों से JET अभ्यर्थियों और JPSC की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है।
#HighCourt #JPSC #JET #JharkhandNews