
#बालाघाट में तीन बैच के घी असुरक्षित घोषित, बिक्री पर प्रतिबंध
खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई, बाजार से उत्पाद वापस मंगाने के निर्देश
मध्यप्रदेश में नकली एवं मिलावटी घी के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के तहत बालाघाट जिले में भी विभिन्न ब्रांड के घी के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में तीन बैच के घी के नमूनों को असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद संबंधित बैच के घी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए बाजार से उत्पाद वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे ने बताया कि जांच के लिए लिए गए नमूनों में सोसाइटी घी के 500 मिलीलीटर पैक का बैच नंबर BRA2801G00126 शामिल है, जिसकी पैकिंग दिनांक 28 जनवरी 2026 है। इस नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 04100331-003/26-27, दिनांक 23 सितंबर 2026 में इसे असुरक्षित घोषित किया गया है। इसी प्रकार औषधा घी के 500 मिलीलीटर पैक, बैच नंबर BN J06, निर्माण तिथि 15 जून 2026 तथा औषधा देसी घी के 200 मिलीलीटर पैक, बैच नंबर KJ07, निर्माण तिथि 5 जुलाई 2026 के नमूने भी जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट क्रमशः 04100331-001/26-27 एवं 04100331-002/26-27, दिनांक 23 सितंबर 2026 को जारी की गई हैं।
संबंधित विक्रेताओं एवं कंपनियों को निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच में असुरक्षित घोषित किए गए इन तीनों बैच के घी के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में बालाघाट के केशर प्लाजा कॉम्प्लेक्स स्थित अरिहंत प्रोविजन, गायखुरी रोड स्थित श्री गायत्री इंटरप्राइजेज तथा संबंधित निर्माता कंपनियों को निषेध आदेश जारी कर सूचित किया गया है। संबंधित विक्रेताओं एवं निर्माताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित बैच के घी को बाजार से तत्काल वापस मंगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। आदेश का पालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
#CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #foodsuppliesmp