
ग्राम रजला में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब जप्त
जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री इंदरसिंह जामोद द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्री रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में दिनांक 20 जून 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम रजला स्थित एक रिहायशी मकान एवं ढाबे पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी मदिरा जप्त की गई।
कार्रवाई के दौरान माउण्ट कैन बीयर की 24 पेटी, किंगफिशर कैन बीयर की 7 पेटी, बडवाइजर मैगनम कैन बीयर की 3 पेटी, किंगफिशर स्ट्रांग बीयर की 2 पेटी, गोवा व्हिस्की की 8 पेटी, लंदन प्राइड व्हिस्की की 13 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की की 9 पेटी तथा रॉयल स्टैग व्हिस्की की 6 पेटी सहित कुल 72 पेटी (737.52 बल्क लीटर) विदेशी मदिरा जप्त की गई।
मौके से आरोपी फरार हो गया, जिसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 7 हजार 360 रुपये आंका गया है।
यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास वर्मा द्वारा की गई। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, आबकारी आरक्षक मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, पवन गाडरिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं विद्या डामोर तथा वाहन चालक बहादुर एवं दीपक का उल्लेखनीय योगदान रहा।
जिला आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र मानिकपुरी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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