
नियत शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर चार स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
..
स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में शिकायतें सही पाए जाने पर चार स्टाम्प विक्रेताओं की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं।
वरिष्ठ जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन ने बताया है कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा द्वारा नगर विदिशा क्षेत्र में जांच की गई। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि शपथ-पत्र बनवाने के लिए स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जा रही थी। जबकि मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 के नियम-11 के अंतर्गत दस्तावेज लेखन एवं संबंधित कार्यों के लिए शुल्क स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।
जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ स्टाम्प विक्रेता नियमों के विपरीत कार्य कर आमजन से अतिरिक्त धनराशि वसूल रहे थे। इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टाम्प विक्रेता श्री मोकमसिंह पंथी, श्री पवन कुमार सुमन, श्री सुब्रत राज जैन एवं श्री रियाज कुरैशी की भौतिक स्टाम्प विक्रय अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन है और ऐसी शिकायतें मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी दस्तावेज या शपथ-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगे जाने पर इसकी सूचना संबंधित राजस्व अधिकारियों को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिक हितों की रक्षा की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Jansampark Madhya Pradesh
#JansamparkMP #vidisha