रीवा में सिक्के लेने से किया इनकार तो जाना पड़ सकता है जेल! कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का बड़ा और सख्त आदेश, अब ₹1, ₹2 और ₹5 के वैध सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और प्रतिष्ठानों पर होगी कानूनी कार्रवाई। प्रशासन की टीमें आम ग्राहक बनकर करेंगी जांच। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 6 महीने तक की जेल या ₹2500 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
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Sagar, Sagar | Jul 10, 2026