
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उनके आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जाती है। लाडली बहना योजना पोर्टल समग्र पोर्टल से इंटीग्रेटेड है यदि किसी लाडली बहन की मृत्यु होने पर उसकी जानकारी समग्र पोर्टल पर अघतन की जाती है तो लाडली बहन पोर्टल पर स्वयं अघतन हो जाएगी एवं मासिक आर्थिक सहायता राशि बंद हो जाएगी।
जन्म एवं मृत्यु पंजीयन का कार्य हेतु पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव रोजगार सहायक एवं नगरी निकायों में वार्ड एवं जॉन प्रभारी अधिकृत किए गए हैं किसी भी लाडली बहना की मृत्यु होने पर जानकारी तत्काल समग्र पोर्टल पर अधतन किया जाना है। यदि लाडली बहना हितग्राही की मृत्यु की जानकारी मृत्यु दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर समग्र पोर्टल पर अघतन नहीं होती और इसके फलस्वरुप मृत हितग्राहि को सहायता राशि का भुगतान प्राप्त होता है तो इसके लिए जन्म मृत्यु पंजीयन अधिकार, कर्मचारी की जबाबदारी निर्धारित की जाएगी।
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