उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी इस आदेश के तहत तंबाकू व निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस सख्त फैसले का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को तंबाकू के दुष्प्रभावों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। ओडिशा के बाद अब उत्तराखंड ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कड़ा संदेश दिया है कि जनस्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
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