227 किलो गांजा बरामदगी मामले में बड़ा एक्शन! चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा
बागपत के चार आरोपियों पर गिरोहबंद कानून के तहत मुकदमा दर्ज, कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी को सौंपी गई विवेचना
जनपद जालौन में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 227.250 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के इस एक्शन से कथित अंतरजनपदीय तस्करी गिरोह पर शिकंजा कस गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी राजीव पंवार, आदित्य, मोहम्मद खान और शमीम निवासी जनपद बागपत के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोप है कि चारों मिलकर गांजे की आपूर्ति, परिवहन और बिक्री के जरिए आर्थिक लाभ कमा रहे थे।
दो कारों से मिला था 227 किलो से अधिक गांजा
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 29 अगस्त 2026 को दो संदिग्ध कारों की तलाशी के दौरान सात बैगों में रखे गांजे के 38 पैकेट बरामद किए गए थे।
यूके नंबर की कार से 66.850 किलोग्राम और यूपी नंबर की कार से 160.400 किलोग्राम गांजा मिला था।
दोनों वाहनों से कुल 227.250 किलोग्राम गांजा बरामद होने की बात सामने आई थी।
अब गैंगस्टर एक्ट के तहत जांच तेज
पुलिस का आरोप है कि गिरोह की गतिविधियों से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
इसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मामले की विवेचना कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी को सौंपी गई है।
अब जांच में गिरोह की गतिविधियों और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों पर नजर रहेगी।
मामले में आरोपियों के दोषी होने का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
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Kalpi, Jalaun | Oct 17, 2026