
करवड़ में खाद्य पंजीयन शिविर आयोजित, 37 खाद्य कारोबारियों को मौके पर मिला पंजीयन
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस एवं पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम करवड़ में खाद्य पंजीयन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करवड़ एवं आसपास के क्षेत्रों के खाद्य व्यवसायियों से आवेदन प्राप्त किए गए।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालित करने वाले सभी कारोबारियों के लिए खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत सब्जी एवं फल विक्रेता, मांस, मछली एवं अंडा विक्रेता, पान गुमटी संचालक, पानीपुरी एवं चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, किराना दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल स्टोर तथा दूध विक्रेता (फेरी एवं डेयरी संचालक) सहित अन्य खाद्य व्यवसायी शामिल हैं। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति के व्यवसाय संचालन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राहुल सिंह अलावा ने बताया कि शिविर में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। खाद्य कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही कुल 37 खाद्य कारोबारियों को खाद्य पंजीयन प्रदान किए गए।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब प्रोपराइटर के फोटो एवं पहचान पत्र के आधार पर खाद्य पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मांस व्यवसाय से जुड़े विक्रेताओं के लिए ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से निर्धारित नियमों के अनुरूप खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त कर व्यवसाय संचालन करने की अपील की है।
Jansampark Madhya Pradesh CM Madhya Pradesh Indore Commissioner General Administration Department, MP #jhabua #JansamparkMP