
अम्बिकापुर के श्री महावीर हॉस्पिटल में गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही और आयुष्मान योजना के नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। आवेदिका मृण्मयी पाण्डेय की शिकायत पर सीएमएचओ टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि बिना वैध पंजीयन व अनिवार्य सुविधाओं के मरीज की न्यूरो सर्जरी की गई और रेफरल नियमों की अनदेखी हुई। इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड से पूरी राशि लेने के बावजूद परिजनों से अवैध रूप से ₹87,300 वसूले गए और आवश्यक मेडिकल रिकॉर्ड छिपाने के प्रयास किए गए।
जांच रिपोर्ट व अस्पताल के असंतोषजनक जवाब के बाद नर्सिंग होम एक्ट के तहत श्री महावीर हॉस्पिटल का पंजीयन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 तक (एक माह) के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मरीज के परिजनों को अवैध वसूली की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं और आयुष्मान/खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अस्पताल का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
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