⬇️देहरादून : सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा का रास्ता खुला, सरकार ने मानक संशोधित किए⬇️
देहरादून : राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कार्यरत सेवारत शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद शिक्षा सचिव ने संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत वर्ष 2010 में आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक भी टीईटी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
नए प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी-प्रथम और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी-द्वितीय अनिवार्य किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना आवश्यक होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है।