
*बस्ती में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई, हर्रैया पुलिस ने 2 संचालकों के 7 डीजे किए सीज - बस्ती*
*बस्ती, 02 अक्टूबर 2026।* जनपद बस्ती में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मानक से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ थाना हर्रैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 डीजे संचालकों के कुल 7 डीजे साउंड सिस्टम को सीज कर दिया है।
पुलिस के अनुसार विगत दिनों गणेश विसर्जन के दौरान हर्रैया क्षेत्र में कुछ डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। मौके पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगे ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र से जांच की गई तो मानक का उल्लंघन पाया गया। इस पर थाना हर्रैया में मु.अ.सं. 273/26 धारा 270, 292, 352, 351(3) BNS व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई।
*बलरामपुर की घटना के बाद हाईकोर्ट सख्त -*
आपको बता दें कि जनपद बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान तेज डीजे की आवाज से कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जो पूरे प्रदेश में सुर्खियां बनी थी। इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया था और प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व पुलिस प्रमुखों को तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बस्ती पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
*सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है -*
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिन में भी आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं बजाई जा सकती। शादी, त्योहार या किसी भी आयोजन में बिना अनुमति के डीजे बजाना और निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि पर बजाना दंडनीय अपराध है।
*बस्ती पुलिस की अपील -* सभी डीजे संचालक और आयोजक निर्धारित मानकों का पालन करें, त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
कमेंट कर आप भी बताएं कि आपका अगल-बगल क्या कोई मैरिज हाल है जो रात 10:00 बजे के बाद भी डीजे बजाया जाता है
और पुलिस प्रशासन को और क्या कार्रवाई डीजे के खिलाफ करनी चाहिए
संवाददाता हरी ओम प्रकाश
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक कौटिल्य का भारत
Basti, Basti | Oct 2, 2026