कांगड़ा : कूललिप और फ्लेवर्ड तंबाकू पर 60 दिन का प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कांगड़ा जिले में कूललिप और फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित उत्पादों को दुकानों में रखने या बेचने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
#Kangra #KangraNews #TobaccoBan #FlavouredTobacco #CoolLip #TobaccoFreeHimachal #HimachalNews #DrugFreeHimachal #HimachalPradesh #chambaexpress
Chamba, Chamba | Oct 1, 2026